delhitimesnews24x7.comdelhitimesnews24x7.comdelhitimesnews24x7.com
  • होम
  • देश
  • शहर और राज्य
  • विज्ञान-टेक्नॉलॉजी
  • एजुकेशन
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
Reading: आप जांच क्यों नहीं चाहते?… अतुल सुभाष की पत्नी से कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
Share
Font ResizerAa
delhitimesnews24x7.comdelhitimesnews24x7.com
Font ResizerAa
  • होम
  • देश
  • शहर और राज्य
  • विज्ञान-टेक्नॉलॉजी
  • एजुकेशन
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • होम
  • देश
  • शहर और राज्य
  • विज्ञान-टेक्नॉलॉजी
  • एजुकेशन
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
Follow US
  • Advertise
© Delhi Times News 24x7 All Rights Reserved.
delhitimesnews24x7.com > Blog > शहर और राज्य > मौसम > आप जांच क्यों नहीं चाहते?… अतुल सुभाष की पत्नी से कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
delhi time news 24x7एजुकेशनखेलदेशमनोरंजनमौसमलाइफस्टाइलविज्ञान-टेक्नॉलॉजीशहर और राज्यसमाचार

आप जांच क्यों नहीं चाहते?… अतुल सुभाष की पत्नी से कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

news-admin
Last updated: 2025/01/06 at 4:38 PM
news-admin 4 months ago
Share
आप जांच क्यों नहीं चाहते?... अतुल सुभाष की पत्नी से कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
आप जांच क्यों नहीं चाहते?... अतुल सुभाष की पत्नी से कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
SHARE

आप जांच क्यों नहीं चाहते?… अतुल सुभाष की पत्नी से कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

अतुल सुभाष के भाई की शिकायत पर सुभाष की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

आप जांच क्यों नहीं चाहते?... अतुल सुभाष की पत्नी से कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

बेंगलुरु:

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की कथित आत्महत्या मामले में पत्नी निकिता सिंघानिया के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की याचिका सोमवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने मौखिक रूप से आदेश पारित किया.

बेंगलुरु में एक ऑटोमोबाइल कंपनी के कर्मचारी सुभाष ने तलाक के समझौते के लिए अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया द्वारा कथित उत्पीड़न और 3 करोड़ रुपये की मांग की वजह से आत्महत्या कर ली थी.

पीठ ने सुभाष की पत्नी की मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि एफआईआर में आत्महत्या के लिए उकसाने के पर्याप्त कारण हैं. पीठ इसके अलावा और क्या देख सकती है?

कोर्ट ने सुभाष की पत्नी से पूछा, “शिकायत में प्रथम दृष्टया अपराध के तत्व सामने आए हैं. ऐसे में आप जांच क्यों नहीं चाहते?”

Latest and Breaking News on NDTV

वहीं निकिता सिंघानिया के वकील ने अदालत को बताया कि एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत में आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर कोई ठोस जिक्र नहीं किया गया है. कोर्ट को ये भी बताया गया कि अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए किसी भी एक्ट का जिक्र नहीं किया था, जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी.

वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को कानूनी मदद पाने का अधिकार है और केवल अतुल सुभाष के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है.

प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश

अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया. अभियोजन पक्ष को जांच के दौरान इकट्ठा की गई सामग्री भी जमा करने का निर्देश दिया गया.

इससे पहले बेंगलुरु के सिटी सिविल कोर्ट ने शनिवार को अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी. अतुल सुभाष ने पिछले महीने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली थी.

Latest and Breaking News on NDTV

अतुल सुभाष के परिवार ने कहा है कि ऑर्डर शीट मिलने के बाद, वे कर्नाटक उच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.

एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के वकील पोन्नन्ना ने कहा, “हमने अभी तक कोर्ट के आदेश की समीक्षा नहीं की है. जो भी शर्तें लगाई गई हैं, हम उस पर गौर करेंगे. अपीलीय अदालत के समक्ष जाने और इस आदेश के लिए अपील करने का अवसर होता है, हम वह करेंगे.”

जमानत के आदेश का विश्लेषण कर आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे- सुभाष के वकील

अतुल के दूसरे वकील विनय सिंह ने कहा, “अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है. हमें आगे कोई भी बयान देने से पहले आदेश का विश्लेषण करने की जरूरत है. यहां कोर्ट की कार्यवाही पर चर्चा करना उचित नहीं है. उनका तर्क तकनीकी आधार पर था, जबकि हमारा तर्क तथ्यात्मक और तकनीकी दोनों पहलुओं पर आधारित था.”

दरअसल सुभाष की पत्नी और ससुराल वालों को पिछले महीने बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर सुभाष की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस पूछताछ के दौरान निकिता ने दावा किया कि अतुल ही उसे परेशान करता था. उन्होंने मामले में जमानत के लिए बेंगलुरु की सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

एक निजी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर 34 वर्षीय सुभाष ने 9 दिसंबर को अपने बेंगलुरु अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने 24 पन्नों का एक नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

इससे पहले दिसंबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निकिता सिंघानिया के चाचा सुशील सिंघानिया को अग्रिम जमानत दे दी थी, जो इस मामले में भी शामिल हैं.

सुभाष के भाई ने आत्महत्या के लिए उकसाने की दर्ज कराई शिकायत

सुभाष के भाई बिकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस में आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी.

बिकास कुमार ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके भाई (अतुल सुभाष) के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए थे और मामले को निपटाने के लिए 3 करोड़ रुपये की मांग की थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कार्यवाही के दौरान अदालत में उनके भाई को ताना मारा गया था कि उन्हें या तो 3 करोड़ रुपये देने होंगे या आत्महत्या करके मरना होगा.

वहीं उसके ससुराल वालों ने आरोप लगाया था कि सुभाष ने उनके परिवार से भारी दहेज की मांग की थी, जिसके कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई.

Latest and Breaking News on NDTV

इधर अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार मोदी ने कहा था कि परिवार अपने पोते की सुरक्षा को लेकर चिंतित है. उन्होंने कहा, “अतुल की पत्नी बच्चे पर हमला कर सकती है और उसकी जान को खतरे में डाल सकती है. अगर वो मेरे बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर कर सकती है, तो वो बच्चे के साथ भी ऐसा ही कर सकती है.”

मेरा पोता सुभाष की पत्नी के लिए एटीएम था – सुभाष के पिता

आप जांच क्यों नहीं चाहते?... अतुल सुभाष की पत्नी से कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
आप जांच क्यों नहीं चाहते?… अतुल सुभाष की पत्नी से कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

अतुल के पिता ने कहा, “मेरा पोता उसके लिए एटीएम था. उसकी देखभाल के बहाने उसने पैसे लिए. उसने 20,000 से 40,000 रुपये की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. वो 80,000 रुपये के लिए अपील करने गई. इसके बाद भी, वो पैसे की और अधिक मांग करती रही. इसलिए, हमने बच्चे की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि वो हमारे साथ ही सुरक्षित है.”

Share This Article
Facebook Twitter Email Print
Previous Article मंगोलपुरी थाना पुलिस ने डकैती के मामले को सुलझाते हुए चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
Next Article पत्रकार मुकेश चंद्रकार को आरोपियों ने तड़पा-तड़पाकर मारा!,पीएम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

delhitimesnews24x7.com

About Us

Delhi Times News 24×7 is a leading news portal.

Recent posts

सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश की राजधानी दिल्ली में मनाई गई खुशियां
दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वक़्फ सुधार जनजागरण अभियान की प्रेस वार्ता शुरू
सुल्तानपुरी में हुई हत्या के मामले में भोला गैंग के मुख्य आरोपी सहित तीन आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार
देश की राजधानी दिल्ली में अचानक तेज बारिश और आंधी
दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी राजधानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में लूट करने वाले चार गिरफ्तार

Categories

  • होम
  • देश
  • शहर और राज्य
  • विज्ञान-टेक्नॉलॉजी
  • एजुकेशन
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल

Contact

Phone: 8384041059, 9971411653
Website: www.delhitimesnews24x7.com
  • Contact
  • Privacy Policy
  • Terms And Conditions
  • Disclaimer
  • Write for Us
© Delhi Times News 24x7 All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?