दिल्ली BMW हादसा: आरोपी गगनप्रीत को आज नहीं मिली जमानत, वकील ने कहा- ‘ये सामान्य एक्सिडेंट है’
दिल्ली के धौलाकुआं में बीते रविवार को हुए BMW कार हादसे में आरोपी गगनप्रीत को बुधवार को कोर्ट से जमानत नहीं मिली। बता दें कि इस हादसे में वित्त मंत्रालय में सीनियर अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी।
दिल्ली में BMW एक्सीडेंट मामले बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि बीते रविवार को दिल्ली में धौलाकुआं के पास कार ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में बाइक चला रहे नवजोत सिंह की जान चली गई और उनकी पत्नी घायल हो गई। मृतक नवजोत सिंह वित्त मंत्रालय में सीनियर अधिकारी थे। अब इस मामले को लेकर बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई हुई जहां पीड़ित के वकील, आरोपी के वकील और दिल्ली पुलिस ने अपनी दलील रखी। हादसे की आरोपी को आज कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने आरोपी की न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक बढ़ा दी है। गगनप्रीत की जमानत याचिका पर अब शनिवार 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
CCTV फुटेज को संरक्षित किए जाने की मांग
दिल्ली कार हादसे की आरोपी ने एक्सिडेंट वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की है। सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने की मांग वाली अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग वाली अर्जी पर अब कल गुरुवार को सुनवाई होगी।