दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट
हाई कोर्ट के उस फैसले का स्वागत करती है जिसमें कि 5 जनवरी 2025 तक दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बीच एम.ओ.यू. साइन हो जाने की हिदायत दिल्ली सरकार को दी गई है
लोकेशन भाजपा प्रदेश कार्यालय
एंकर
दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकार को संबोधित करते हुए सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी वे सांसद बांसुरी स्वराज ने आज माननीय न्यायालय द्वारा आयुष्मान योजना से संबंधित आई खुशखबरी को साझा करते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को साफ हिदायत दी है कि 5 जनवरी 2025 तक दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बीच एम.ओ.यू. साइन हो जाना चाहिए चाहे आचार संहिता ही लागू क्यों ना हो।
दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य चिंता के लिए भाजपा सांसदों ने कोर्ट के माध्यम से जो लड़ाई शुरु की है उसका जल्द ही फैसला आएगा।
सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी “पीएम—अभीम योजना” के अंतर्गत दिल्ली में मिलने वाले अस्पतालों, लैब्स और अन्य सुविधाएं मिलने का रास्ता खुल गया है। हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि दिल्ली में हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने इस योजना के अंतर्गत 2406 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की थी। मगर, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार की ओछी राजनीति के कारण दिल्ली को इस राशि का लाभ नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि हम माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का भी धन्यवाद करते हैं कि उसके निर्देश के बाद अब दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।
श्री बिधूड़ी ने आशा व्यक्त की है कि जिस तरह अब दिल्ली को पीएम—”अभीम योजना” के अंतर्गत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना संभव हो गया है, उसी तरह दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना भी शीघ्र लागू होगी। दिल्ली के लोग भी देश के बाकी राज्यों की तरह 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे।
PC रामवीर सिंह विधूड़ी सांसद दक्षिणी दिल्ली